बिना अनुमति तबादला या संबद्धता अब नहीं चलेगी – शासन ने जारी किए सख्त निर्देश।
डेस्क, आपकी आवाज़ न्यूज़, उत्तर प्रदेश
1. शासन की अनुमति के बिना किसी अधिकारी-कर्मचारी का संबद्ध होना अब मान्य नहीं!
2. मूल तैनाती स्थल से अलग कहीं कार्य करना माना जाएगा नियम उल्लंघन!
3. बिना अनुमति संबद्ध कर्मियों को तुरंत लौटाया जाए अपने मूल स्थान!
4. भविष्य में आदेश उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, शासन ने दिखाई सख्ती!
5. 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी, अपर मुख्य सचिव ने दिए पालन के निर्देश!
लखनऊ। 21 अक्टूबर 2025
उत्तर प्रदेश शासन ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के बिना शासन अनुमति संबद्धता को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव (बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने साफ कहा है कि शासन की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी, शिक्षक या कर्मचारी का अपने मूल तैनाती स्थल से अलग स्थान पर कार्य करना अवैध माना जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को बिना शासन की अनुमति के अन्य स्थान पर संबद्ध किया गया है, तो ऐसे सभी संबद्ध आदेश तत्काल निरस्त कर दिए जाएं और सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को उनके मूल कार्यस्थल पर वापस भेजा जाए।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि बिना अनुमति किसी का संबद्ध किया गया तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा निदेशालय से 10 दिनों के भीतर इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है।
इस कदम को शिक्षा विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।