कुशीनगर : जनपद में असामाजिक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई, डीएम महेन्द्र सिंह तंवर ने 17 लोगों को 6 माह के लिए किया जिला बदर।

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रिपोर्ट – धनंजय कुमार पाण्डेय, व्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश

∆ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत डीएम का बड़ा एक्शन, 17 लोग जनपद की सीमा से निष्कासित!

∆ छह माह तक कुशीनगर में प्रवेश पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई!

∆ विभिन्न थाना क्षेत्रों के आरोपियों पर जिला प्रशासन की सख्ती!

∆ कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए डीएम कोर्ट का कड़ा आदेश!

∆ शांति भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी कठोर कार्रवाई!

कुशीनगर । जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों के 17 व्यक्तियों को गुण्डा घोषित करते हुए उन्हें छह माह की अवधि के लिए जनपद कुशीनगर की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पुलिस की आख्या, उपलब्ध अभिलेखों तथा संबंधित मामलों की विस्तृत विवेचना और सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया गया। न्यायालय ने संबंधित व्यक्तियों को जारी नोटिस की पुष्टि करते हुए उनके विरुद्ध जनपद बदर की कार्रवाई लागू कर दी है।
जिन लोगों को जिला बदर किया गया है उनमें साकीर अली पुत्र जुम्मन निवासी नवापार थाना अहिरौली बाजार, सत्येन्द्र पुत्र खजान्ची निवासी जमुआन थाना कप्तानगंज, भुआल पुत्र श्याम नारायण निवासी मुण्डेरा थाना हनुमानगंज, गुलाब जायसवाल पुत्र स्व. हीरा जायसवाल निवासी डुम्मरभार थाना रविन्द्रनगर धूस, सूरज चौधरी पुत्र प्रेमनाथ उर्फ मामा चौधरी निवासी पिपरही थाना अहिरौली बाजार, कल्याण सिंह उर्फ डॉक्टर पुत्र राधेश्याम निवासी लोहझार थाना अहिरौली बाजार, विपिन तिवारी पुत्र सुरेश तिवारी निवासी छपिया थाना अहिरौली बाजार, रामकृपाल यादव उर्फ धमारी पुत्र गुलाब यादव निवासी रानीपार हरैया थाना कप्तानगंज, निलेश चौबे पुत्र शिवशंकर चौबे निवासी फरदहां थाना कप्तानगंज, हिदायतुल्लाह अंसारी पुत्र बैतुल्लाह अंसारी निवासी पचार थाना कप्तानगंज, खुर्शीद उर्फ सोनू पुत्र यासीन निवासी पचार थाना कप्तानगंज, यासीन पुत्र रमजान निवासी पचार थाना कप्तानगंज, मेहताब अंसारी पुत्र कबरूद्दीन निवासी लक्ष्मीपुर थाना कप्तानगंज, गिरीश सिंह पुत्र गोमती सिंह निवासी रानीकाफ थाना कप्तानगंज, दीपक सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी रानीकाफ थाना कप्तानगंज, बुन्ने सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह निवासी वार्ड नंबर 17 थरूआडीह कस्बा हाटा थाना हाटा तथा किशन उर्फ कृष्णा पुत्र हरिओम मिश्रा निवासी झुगवां थाना कसया शामिल हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी निष्कासित व्यक्तियों को छह माह तक बिना न्यायालय की अनुमति जनपद कुशीनगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उन्हें जनपद सीमा के बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेंगे, उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा। हालांकि न्यायालय में आवश्यक उपस्थिति के लिए पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश आरोपियों को तामील किए जाने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। साथ ही पुलिस अधीक्षक और संबंधित थानाध्यक्षों को आदेशों का विधिवत तामीला सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या न्यायालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने कहा है कि जनपद में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आम जनता को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

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