पटना/बिहार : बार-बार थाना आने वाले दलालों पर होगी कार्रवाई।

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डेस्क, आपकी आवाज़ न्यूज़, पटना बिहार

• डीजीपी विनय कुमार ने जारी किया आदेश, कहा-थानाध्यक्ष भी नपेंगे।

1. पटना पुलिस सख्त — थानों में दलालों की नहीं गलेगी दाल!

2. बार-बार थाने में दिखे तो होगी पहचान, अब नहीं बचेगा कोई दलाल।

3. डीजीपी का आदेश — थानाध्यक्ष भी होंगे जवाबदेह।

4. आगंतुक पंजी और सीसीटीवी से होगी हर आने-जाने वाले की पड़ताल।

डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस थानों में बार-बार पहुंचकर दलाली करने वाले असामाजिक तत्यों को चिप्ति कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए थाना आने वाले हर व्यक्ति का नाम-पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है। इसमें लापरवाही बरतने या दलालों पर शिकंजा कसने में असफल रहने वाले थानाध्यक्षों पर भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि किसी-किसी थाने में एक ही व्यक्ति के बार-बार आने-जाने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे व्यक्ति कचित रूप से थानों के दलाल बताए जाते हैं। इनके आने-जाने से आमलोगों में पुलिस की छवि धूमिल होती है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके निदान के लिए सभी थानों

• सख्ती

बोले, थाना आने वाले हर व्यक्ति का नाम-पता और मोवाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य!

विनय कुमार ने सभी थानों में बने आगंतुक कक्ष में आगंतुक पंजी को अपडेट रखने को कहा!

डीजीपी विनय कुमार

में बने आगतुक कक्ष में आगंतुक पंजी अपडेट रखने को कहा गया है। इसमें थाना आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम-पता. मोबाइल नंबर के साथ आने का उद्देश्य भी

सीसीटीवी कैमरे से होगा मिलान

डीजीपी ने निर्देश दिया है वरीय पुलिस पदाधिकारी आगतुक पजी में दर्ज प्रविष्टियों का मिलान थाने में लगे सीसीटीवी कैमरी से करें। थाने में सहायक अवर निरीक्षक या दारोगा स्तर के पदाधिकारी को आगतुक रजिस्टर की व्यवस्था का नीडल पदाधिकारी नामित करने को कहा। रजिस्टर में बार-बार प्रविष्टि वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर इंस्पेक्टर, जीएसपी, एसपी आदि को विस्तृत जाव कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अगर थानाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध या लापरवाह पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध भी अनुशासनिक व विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

दर्ज करने को कहा गया है। सर्किल इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी आदि को थाना निरोक्षण के दौरान इस आगंतुक रजिस्टर की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

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